फ्रांस की शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति सारकोजी की सजा बरकरार रखी

फ्रांस की शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति सारकोजी की सजा बरकरार रखी

फ्रांस की शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति सारकोजी की सजा बरकरार रखी
Modified Date: December 18, 2024 / 07:39 pm IST
Published Date: December 18, 2024 7:39 pm IST

पेरिस, 18 दिसंबर (एपी) फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ‘कोर्ट ऑफ कैसेशन’ ने अपील अदालत के उस फैसले को बुधवार को बरकरार रखा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था।

अदालत ने एक बयान में कहा कि दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाता है।

सारकोजी को एक वर्ष की जेल की सजा हुई है। उनके पास घर पर नजरबंदी में रखने की मांग करने का अधिकार है जिस दौरान उन्हें ‘इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट’ लगाया जाएगा। ऐसा दो वर्ष या उससे कम की सजा वाले मामलों में होता है।

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सारकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। 2017 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया।

एपी नोमान वैभव

वैभव


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