पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का सरगना और मुंबई हमले का मास्टर माइंड हाफिज सईद की नज़रबंदी खत्म हो सकती है. पाक सरकार की तरफ से सबूत नहीं देने पर लाहौर हाईकोर्ट ने नज़रबंदी रद्द कर देने की चेतावनी जारी की है.
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हाफिज़ सईद 31 जनवरी से लाहौर में नजरबंद है, लाहौर हाई कोर्ट ने सईद को नजरबंदी में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की थी। सुनवाई में गृह सचिव को सईद और उसके साथ चार लोगों की नजरबंदी से जुड़े तमाम दस्तावेजों के साथ हाजिर होने को कहा गया था।
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लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इस पर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को लंबे समय तक सिर्फ प्रेस क्लीपिंग्स के आधार पर नजरबंद नहीं रखा जा सकता।
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सईद के मामले में सरकार का रवैया यह दिखाता है कि उसके पास ठोस सबूत नहीं हैं। अगर सरकार ने सईद के खिलाफ सबूत पेश नहीं किया तो नजरबंदी के फैसले को खारिज किया जा सकता है।
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अदालत की कार्रवाई रोकने की बार-बार दरख्वास्त से नाराज जज ने सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। सईद के वकील ए के डोगर ने कहा सरकार ने जमात-उद-दावा के नेता को अफवाहों और आशंकाओं के आधार पर नजरबंद किया है।
वेब डेक्स, IBC24
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