सिंगापुर में गांजा रखने के जुर्म में भारतीय मूल के व्यक्ति को 13 साल की कैद

सिंगापुर में गांजा रखने के जुर्म में भारतीय मूल के व्यक्ति को 13 साल की कैद

सिंगापुर में गांजा रखने के जुर्म में भारतीय मूल के व्यक्ति को 13 साल की कैद
Modified Date: January 9, 2023 / 10:31 pm IST
Published Date: January 9, 2023 10:31 pm IST

सिंगापुर, नौ जनवरी (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल के एक शख्स को तस्करी के लिए गांजा रखने के जुर्म में 13 साल जेल और 10 बेंत मारने की सोमवार को सज़ा सुनाई गई।

चैनल न्यूज़ एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्थानीय अदालत ने कहा कि 45 वर्षीय एन अरासान 2021 में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और जल्दी से धन कमाने के लिए उसने गांजा बेचने का फैसला किया।

उसने 329.99 ग्राम नियंत्रित मादक पदार्थ को हासिल किया और इसका मकसद इसे बेचकर मुनाफा कमाना था, लेकिन उसे केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (सीएनबी) ने पकड़ लिया।

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सीएनबी के अधिकारियों ने बताया कि सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2021 को उसे तब गिरफ्तार किया गया, जब वह एक गाड़ी से मादक पदार्थ लेकर जा रहा था।

जांच में यह भी सामने आया है कि जब अरासान को पकड़ा गया था, तब उसके पास कोई ग्राहक नहीं था।

अभियोजन ने कहा कि उसे नशीले पदार्थों के सेवन के चलते 2019 में एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था।

भाषा नोमान दिलीप

दिलीप


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