मलेशिया की शीर्ष अदालत ले भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब की सजा बरकरार रखी

मलेशिया की शीर्ष अदालत ले भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब की सजा बरकरार रखी

मलेशिया की शीर्ष अदालत ले भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब की सजा बरकरार रखी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: August 23, 2022 6:03 pm IST

पुत्राजाया (मलेशिया), 23 अगस्त (एपी) मलेशिया की शीर्ष अदालत ने 1एमडीबी सरकारी निधि की लूट से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की दोषसिद्धि तथा उन्हें सुनाई गई 12 साल की जेल की सजा बरकरार रखी।

नजीब की यह आखिरी अपील रद्द होने का मतलब है कि वह तत्काल प्रभाव से अपनी सजा काटना शुरू करेंगे। इसके साथ ही वह देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो जेल जाएंगे।

संघीय अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि उसका सर्वसम्मति से मानना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सही फैसला दिया और नजीब की अपील में दम नहीं है। अदालत ने नजीब की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

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मुख्य न्यायाधीश मइमन तुआन मात ने फैसले में कहा, ‘‘बहुत ही सामान्य और स्पष्ट मामला है, यह सत्ता के दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात और धनशोधन का मामला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अपीली अदालत में हम उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ भी दुराग्रह या गलत नहीं पाते जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए। हम इस बात पर सहमत हैं कि बचाव पक्ष इतना परस्पर विरोधी और अविश्वसनीय है कि वह अभियोजन के मामले पर तार्किक आशंका नहीं खड़ा कर सकता।’’

अदालत ने फैसला दिया कि नजीब अपनी सजा की शुरुआत करें।

गौरतलब है कि नजीब ने वर्ष 2009 में सत्ता में आने के बाद ही 1एमडीबी विकास कोष की स्थापना की थी। निवेशकों का अरोप है कि कोष से कम से कम साढ़े चार अरब डॉलर की चोरी की गई और नजीब के सहयोगियों द्वारा उक्त राशि का धनशोधन किया गया। नजीब को वर्ष 2020 में सत्ता के दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से 94 लाख डॉलर, 1एमडीबी की पूर्ववर्ती इकाई एसआरसी इंटरनेशनल से प्राप्त करने के लिए धनशोधन करने का दोषी ठहराया गया था।

एपी धीरज मनीषा

मनीषा


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