मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल की कैद, पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल की कैद, पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा

  •  
  • Publish Date - January 8, 2021 / 10:50 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

लाहौर, आठ जनवरी (भाषा) । मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शुक्रवार को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनायी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी लखवी (61) को पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। मुंबई हमला मामले में 2015 से वह जमानत पर था।

ये भी पढ़ें- India vs Australia: Steve Smith का रन आउट मेरे करियर का बेस्ट पल: Ravindra Jadeja

सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सीटीडी द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में लखवी को आतंक रोधी कानून 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई।’’

न्यायाधीश एजाज अहमद बतर ने लखवी को तीन अपराधों के लिए कुल 15 साल सश्रम कारावास और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह-छह महीने की और सजा काटनी होगी। सजा काटने के लिए उसे जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें- बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट, कौओं के बाद अब मुर्गियों में भी मिले लक्षण

अधिकारी ने बताया कि लखवी ने अदालत के सामने दलील दी कि उसे इस मामले में ‘‘फर्जी तरीके से’’ फंसाया गया ।