पाकिस्तान की अदालत ने पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज शरीफ को जमानत दी

पाकिस्तान की अदालत ने पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज शरीफ को जमानत दी

पाकिस्तान की अदालत ने पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज शरीफ को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: April 22, 2021 3:36 pm IST

लाहौर, 22 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने नेता विपक्ष एवं पीएमएएल-एन प्रमुख शहबाज शरीफ को धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में बृहस्पतिवार को जमानत प्रदान कर दी।

लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली बकर नजफी के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 69 वर्षीय शहबाज की जमानत के पक्ष में सर्वसम्मत निर्णय दिया।

शहबाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं।

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तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो निजी मुचलकों पर शहबाज को जमानत प्रदान कर दी जिन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है।

शहबाज को धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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