पाकिस्तान: अदालत इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को बंद करने से जुड़ी याचिका पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी

पाकिस्तान: अदालत इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को बंद करने से जुड़ी याचिका पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी

पाकिस्तान: अदालत इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को बंद करने से जुड़ी याचिका पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी
Modified Date: October 26, 2025 / 05:51 pm IST
Published Date: October 26, 2025 5:51 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 26 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की है। मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली।

पूर्व क्रिकेटर से राजनीतिक नेता बने खान (73) कई मामलों में दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अरबाब मोहम्मद ताहिर चार नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेंगे। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर से यह जानकारी मिली।

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अदालत ने पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक, राष्ट्रीय साइबर अपराध एजेंसी, जेल अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित जवाब मांगते हुए नोटिस जारी कर दिया है।

अधिवक्ता ज़फरुल्लाह के माध्यम से एक नागरिक द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि पीटीआई संस्थापक जेल में रहते हुए अपने ‘एक्स’ अकाउंट से कथित तौर पर ‘अवैध और भड़काऊ संदेश’ प्रसारित कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस तरह की ऑनलाइन गतिविधि ‘सार्वजनिक अशांति भड़का सकती है और कानून-व्यवस्था को कमजोर कर सकती है’।

याचिकाकर्ता ने अदालत से सभी गैरकानूनी या विघटनकारी पोस्ट हटाने और भविष्य में ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

इस बीच, जिला एवं सत्र न्यायालय ने 26 नवंबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में खान की पत्नी बुशरा बीबी को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी। न्यायाधीश चौधरी आमिर जिया के समक्ष निर्धारित सुनवाई इमरान की अनुपलब्धता के कारण स्थगित कर दी गई।

रमना पुलिस थाने में शांतिपूर्ण सभा और लोक व्यवस्था अधिनियम सहित कई धाराओं के तहत दर्ज मामले में पीटीआई नेतृत्व पर गैरकानूनी सभा आयोजित करने और अशांति भड़काने का आरोप लगाया गया है।

अदालत ने सुनवाई 15 नवंबर तक स्थगित कर दी और सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए तलब किया।

भाषा संतोष प्रशांत

प्रशांत


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