पाकिस्तान: झूठे हलफनामे दाखिल करने के मामले में इमरान खान को मिली जमानत

पाकिस्तान: झूठे हलफनामे दाखिल करने के मामले में इमरान खान को मिली जमानत

पाकिस्तान: झूठे हलफनामे दाखिल करने के मामले में इमरान खान को मिली जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: October 12, 2022 7:26 pm IST

इस्लामाबाद, 12 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोप से जुड़े एक मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला प्रतिबंधित अनुदान हासिल करने को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोप में खान और उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज किया गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को खान (69) और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था।

प्राथमिकी के अनुसार वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने खान की पार्टी के नाम से पंजीकृत एक बैंक खाते में “गलत तरीके से” धन हस्तांतरित किया था।

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खान ने अपने वकील सलमान सफदर के माध्यम से सुबह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया।

खान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने 5,000 रुपये के मुचलके पर खान को 18 अक्टूबर तक के लिए जमानत दे दी। अदालत ने संघीय जांच एजेंसी के खान को गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा दी।

पिछले महीने, निर्वाचन आयोग ने ‘पीटीआई’ के खिलाफ दर्ज प्रतिबंधित अनुदान हासिल करने के मामले में अपने फैसले में कहा था कि पार्टी को वास्तव में ऐसा धन प्राप्त हुआ था।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश


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