पाकिस्तान: शरिया अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे ‘ट्रांसजेंडर’ कार्यकर्ता

पाकिस्तान: शरिया अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे ‘ट्रांसजेंडर’ कार्यकर्ता

पाकिस्तान: शरिया अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे ‘ट्रांसजेंडर’ कार्यकर्ता
Modified Date: May 20, 2023 / 10:07 pm IST
Published Date: May 20, 2023 10:07 pm IST

इस्लामाबाद, 20 मई (एपी) पाकिस्तान के ‘ट्रांसजेंडर’ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून के प्रावधानों को रद्द करने संबंधी शरिया अदालत के एक फैसले के खिलाफ देश के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की समुदाय की योजना है।

पाकिस्तान की संसद ने ‘ट्रांसजेंडर’ पाकिस्तानियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 2018 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया था। हालांकि, संघीय शरिया अदालत ने शुक्रवार को इस ऐतिहासिक कानून के कई प्रावधानों को “गैर-इस्लामी” करार देते हुए रद्द कर दिया।

‘ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट्स-पाकिस्तान’ के कार्यकारी निदेशक नायब अली ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम शरिया अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

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भाषा जोहेब सुभाष

सुभाष


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