पेशावर, 17 अप्रैल (भाषा) अफगान नागरिक से शादी करने वाली एक पाकिस्तानी महिला ने बृहस्पतिवार को पेशावर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पाकिस्तान से अफगान नागरिकों के निर्वासन को चुनौती दी।
पाकिस्तान ने जनवरी में घोषणा की थी कि सभी अफ़गान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों को 31 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने इस श्रेणी में आने वाले लोगों को निष्कासित करने के लिए एक अप्रैल से अभियान शुरू किया था।
रेशमा ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी शादी अफगान नागरिक तारिक खान से हुई है और उनके चार बच्चे हैं।
उसने अदालत से अनुरोध किया कि वह सभी अफगान नागरिकों को निष्कासित करने संबंधी पाकिस्तान सरकार की नीति को निरस्त घोषित करे।
रेशमा ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार उसके पति को अफगानिस्तान निर्वासित करना चाहती है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को उसके पति को पाकिस्तानी मूल कार्ड (पीओसी) जारी करने और उसके निर्वासन को रोकने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
अदालत रिट याचिका पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी।
भाषा नेत्रपाल नरेश
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