पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में हाफिज के तीन सहयोगियों को सजा सुनाई

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में हाफिज के तीन सहयोगियों को सजा सुनाई

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में हाफिज के तीन सहयोगियों को सजा सुनाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: January 23, 2021 11:11 am IST

लाहौर, 23 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है।

आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी), लाहौर ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को शुक्रवार को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई।

इस सजा के साथ ही, मुजाहिद और इकबाल का कुल कारावास क्रमशः 80 और 56 साल हो गया है।

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अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘एटीसी-दो के पीठासीन न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की और यह्या मुजाहिद के खिलाफ 2019 की प्राथमिकी संख्या 32 के संबंध में यह फैसला सुनाया।’’

उन्होंने बताया कि अदालत ने जब फैसला सुनाया तब तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे।

अदालत के अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद-रोधी विभाग (सीटीडी) ने पंजाब के विभिन्न शहरों में जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 मामलें दर्ज किये है। निचली अदालतें अब तक 37 मामलों में फैसला कर चुकी हैं।

हाल के एक फैसले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को आतंकी वित्तपोषण के एक मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

गौरतलब है कि जेयूडी प्रमुख सईद के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा ने 2008 में मुंबई में हमले किये थे जिसमें छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गये थे।

भाषा

देवेंद्र शाहिद

शाहिद


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