पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी ने छह नवंबर को आम चुनाव कराने का एकतरफा प्रस्ताव रखा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी ने छह नवंबर को आम चुनाव कराने का एकतरफा प्रस्ताव रखा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी ने छह नवंबर को आम चुनाव कराने का एकतरफा प्रस्ताव रखा
Modified Date: September 13, 2023 / 06:44 pm IST
Published Date: September 13, 2023 6:44 pm IST

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे एक पत्र में आम चुनाव के लिए छह नवंबर की तारीख निर्धारित किये जाने संबंधी एकतरफा प्रस्ताव रखा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे अपने पत्र में, राष्ट्रपति अल्वी ने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद के तहत ‘‘राष्ट्रपति को संसद भंग होने की तारीख से 90 दिन के भीतर आम चुनाव कराने की तारीख तय करने का अधिकार दिया गया है।’’

अल्वी ने कहा, ‘‘इसलिए, अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में, संसद (नेशनल असेंबली) के लिए आम चुनाव इसके भंग होने की तारीख के 89वें दिन, यानी सोमवार, छह नवंबर 2023 तक होना चाहिए।’’

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यह घटनाक्रम राष्ट्रपति अल्वी द्वारा चुनावों पर चर्चा के लिए सोमवार को कार्यवाहक कानून मंत्री अहमद इरफान असलम से मुलाकात के दो दिन बाद सामने आया है।

पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के भंग होने के 90 दिन के भीतर आम चुनाव होने हैं। संसद को नौ अगस्त को भंग कर दिया गया था।

अल्वी ने कहा है कि नेशनल असेंबली के भंग होने के 90 दिन के भीतर चुनाव होने चाहिए।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) पहले ही 30 नवंबर तक परिसीमन का काम पूरा करने और इसके बाद चुनाव कराने की घोषणा कर चुका है। अभी तक कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन जनवरी में चुनाव होने की संभावना जताई गई थी।

भाषा देवेंद्र शफीक

शफीक


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