वाशिंगटन, 10 जनवरी (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन बच्चों की देखभाल और जरूरतमंद बच्चों व उनके परिवार हेतु संचालित अन्य कार्यक्रमों के तहत डेमोक्रेट शासित पांच राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता फिलहाल नहीं रोक सकता।
कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क की ओर से दलील दी गई कि मंगलवार को घोषित एक नीति के तहत तीन अनुदान कार्यक्रमों की निधि रोक दी गई है, जिससे इन राज्यों पर तत्काल असर पड़ा है और कार्यक्रमों के “संचालन में भारी अव्यवस्था” पैदा हो गई है।
शुक्रवार को अदालत में दायर दस्तावेजों और सुनवाई के दौरान इन राज्यों ने कहा कि सरकार के पास उन्हें निधि देने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
इन पांच राज्यों का कहना है कि इन कार्यक्रमों के तहत उन्हें हर साल कुल मिलाकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि मिलती है।
अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग ने कहा कि उसने निधि इसलिए रोकी है क्योंकि उसका “मानना है” कि ये राज्य देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को लाभ दे रहे हैं। हालांकि विभाग ने इसके कोई सबूत नहीं दिए और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि केवल इन्हीं राज्यों को क्यों निशाना बनाया गया, अन्य राज्यों को क्यों नहीं।
अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम ने निधि रोकने की कानूनी वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई जारी रहने तक कम से कम 14 दिन के लिए मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए पांचों राज्यों ने आवश्यक कानूनी मानक पूरे कर लिए हैं।
एपी खारी गोला
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