Minor Raped : महिला ने प्रेमी से कराया अपनी नाबालिग बेटी का रेप! बीयर पिलाकर किया शख्स के हवाले, कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा

Minor daughter raped : एक महिला ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी की की आबरू को सरेआम लुटा दिया। इस घृणित काम के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा सुनाई।

Minor Raped : महिला ने प्रेमी से कराया अपनी नाबालिग बेटी का रेप! बीयर पिलाकर किया शख्स के हवाले, कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा
Modified Date: November 6, 2025 / 05:52 pm IST
Published Date: November 6, 2025 5:49 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बेटी को बीयर पिलाकर करवाती थी दुष्कर्म
  • यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने की दोषी
  • महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा

नई दिल्ली: Minor daughter raped , केरल के मंजेरी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आयी है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। यहां एक महिला ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी की की आबरू को सरेआम लुटा दिया। इस घृणित काम के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की सजा सुनाई।

बेटी को बीयर पिलाकर करवाती थी दुष्कर्म

महिला पर यह आरोप है कि वह अपनी नाबालिग बेटी को बीयर पिलाती थी और जब वह नशे में हो जाती थी तो अपने प्रेमी के हवाले करके उसका दुष्कर्म कराती थी। महिला की 12 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोनों पर 11.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।

पहला आरोपी पलक्कड़ का निवासी है, जबकि लड़की की मां तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है। विशेष सरकारी अभियोजक सोमसुंदरन ए ने कहा कि महिला, जो अपने पति और बच्चे के साथ तिरुवनंतपुरम में रह रही थी, फोन कॉल के माध्यम से पहले आरोपी से परिचित हुई। बाद में वह उसके साथ भाग गई और दोनों बच्चे के साथ पलक्कड़ और मलप्पुरम में रहने लगे।

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यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने की दोषी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 33 वर्षीय मुख्य आरोपी – पीड़िता की 30 वर्षीय मां का दोस्त – ने दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच और फिर दिसंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच इन दोनों जिलों में किराए के घरों में रहते हुए बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न किया। मां को यौन उत्पीड़न के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com