Documents Required for Voting

Documents Required for Voting: वोटर ID के अलावा इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदाता दे सकेंगे वोट, देखें पूरी लिस्ट…

12 alternative identity cards for voters: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

Edited By :   Modified Date:  November 6, 2023 / 11:09 AM IST, Published Date : November 6, 2023/11:01 am IST

Documents Required for Voting: रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

Read more: Ladli Behna Yojana Kist: इस महीने लाड़ली बहनों को मिलेगा या नहीं मामा का तोहफा, सीएम का बड़ा बयान आया सामने 

इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर कर दे सकेंगे वोट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए।

Read more: Eknath Khadse Heart Attack: कांग्रेस नेता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में चल रहा इलाज… 

दिव्यांगजनों के लिए जारी यूनिक आईडी

Documents Required for Voting: सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

 

सर्वे फॉर्म: छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सीएम? इस लिंक पर ​क्लिक करके आप भी दें अपना मत

सर्वे फॉर्म: मध्यप्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सीएम? इस लिंक पर ​क्लिक करके आप भी दें अपना मत

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 

 

 
Flowers