Minors will be fined for driving: बिहार। अगर आप गाड़ी चलाते है और आपकी उम्र 16 साल से कम है तो ये खबर आपके लिए। बिहार में अब नाबालिगों का वाहन चलाना काफी मंहगा साबित होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है और ये जुर्माना नाबालिगों के परिजनों को भरना होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, नाबालिक के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों के 25 हजार रूपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने नाबालिक चालकों पर नकेल कसने के लिए ये फैसला लिया है।〈 >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<< 〉
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Minors will be fined for driving: बिहार में अकसर नाबालिक चालकों को सड़क पर गाड़ी भगाते हुए देखा गया है। उतना ही नहीं राजधानी पटना में नाबालिग ऑटो चालक आसानी से देखने को मिल जाते है। नाबालिकों के उटपटांग गाड़ी चलाने और लापरवाही बरतने से कई बार बड़े हादसे हो जाते है। जिससे बचने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भारी भरकम जुर्माने की व्यवस्था की है। जिसके बाद अब नाबालिकों को गाड़ी देना अभिभावकों को महंगा पड़ सकता है।
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Minors will be fined for driving: परिवहन विभाग के मुताबिक, परिवहन अधिनियम में भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस आदेश को बिहार के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि इसका कड़ाई से पालन कराया जा सके। अब नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, 16 से 18 साल के नाबालिग को बिना गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति है। स्कूटी या अन्य वाहन तो चला सकते हैं, जिसमे गीयर न हों, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। अगले महीने से ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई शुरू होगी।
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