बिहार : भाजपा विधायक को विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया |

बिहार : भाजपा विधायक को विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया

बिहार : भाजपा विधायक को विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया

बिहार : भाजपा विधायक को विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया
Modified Date: June 20, 2025 / 09:24 pm IST
Published Date: June 20, 2025 9:24 pm IST

पटना, 20 जून (भाषा)बिहार विधानसभा में अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य मिश्रीलाल यादव को शुक्रवार को दरभंगा जिले की सांसद/विधायक अदालत द्वारा 2019 के एक मारपीट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, यादव की अयोग्यता उनके ‘‘दोषी ठहराए जाने और सजा’’ की तारीख 27 मई, 2025 से प्रभावी होगी।

दरभंगा जिले की सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने 27 मई को यादव और उसके सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में दो-दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

दरभंगा के विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यादव ने इससे पहले अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें उन्हें तीन महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने फरवरी 2025 में उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जनवरी 2019 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोनों को तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों की दलीलें खारिज करते हुए अदालत ने मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली जिसमें उनकी सजा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था और इसे बढ़ाकर दो साल की कैद कर दिया गया।

भाषा धीरज माधव

माधव

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