नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को ताउम्र सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को ताउम्र सश्रम कारावास की सजा

Modified Date: May 17, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: May 17, 2022 8:42 pm IST

दरभंगा (बिहार), 17 मई (भाषा) जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को ताउम्र सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक अमर प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने आरोपी मुजिबुर रहमान को एक नाबालिग लड़की के साथ ट्यूशन पढाने के क्रम में 17 जुलाई 2018 को दुष्कर्म करने के दोष में आजीवन सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

इस मामले में 18 जुलाई 2018 को हायाघाट थाना में रहमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 19 जुलाई 2018 को अदालत में पेश किया था जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

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इस मामले में अदालत ने गत 6 मई को रहमान को दोषी करार दिया था।

अदालत ने पीड़िता को मुआवजा के तौर पर 6 लाख रुपये भुगतान करने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है।

भाषा सं अनवर अर्पणा

अर्पणा


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