क़ानून मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, सरेंडर करने के दिन ही ले ली कैबिनेट मंत्री की शपथ

16 अगस्त के दिन कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन उसी दिन उन्होंने राज्य के कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। जिसके बाद विपक्ष में बैठी भाजपा ने बड़ा हमला बोला है।

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  • Publish Date - August 17, 2022 / 01:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 02:38 AM IST

पटना। बिहार को तमाम अनोखे कार्यों के लिए जाना जाता है, ऐसा ही अनोखा मामला फिर से सामने आया है, जहां आरजेडी नेता कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त के दिन कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन उसी दिन उन्होंने राज्य के कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। जिसके बाद विपक्ष में बैठी भाजपा ने बड़ा हमला बोला है।

बताया जाता है कि राजू सिंह के अपहरण के मामले में कार्तिकेय शर्मा को कल कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन, वह कोर्ट में हाजिर होने की जगह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहीं कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण अब उनके खिलाफ वारंट निकल गया है।

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बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि ‘बिहार के क़ानून मंत्री (कार्तिकेय सिंह) पर 2014 में अपहरण का मामला दर्ज़ है जिसको उन्होंने अपने हलफनामे में भी स्वीकार किया है उसी मामले में इनको 16 अगस्त को आत्मसमर्पण करना था लेकिन वे शपथ लेने चले गए। यह सब मुख्यमंत्री की जानकारी में था।

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इस पर बिहार के कानून मंत्री और राजद नेता कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि हलफनामा सभी मंत्री, विधायक सब देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब विपक्ष द्वारा कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने की मांग उठाई जा रही है।

बिहार में क़ानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर जारी वारंट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि ‘मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है।