पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा, 60-60 हजार अर्थदंड, जानें क्या है पूरा मामला

पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा! ex-MLA Suryadev Singh and his wife Kusum Devi to life imprisonment

पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा, 60-60 हजार अर्थदंड, जानें क्या है पूरा मामला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: July 7, 2022 4:12 am IST

पटना: बिहार के सासाराम कोर्ट ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअलस, पांच साल पहले बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी। मामले में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए सासाराम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

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मिली जानकारी के अनुसार, साल 2017 में विधायक के खिलाफ पांच साल की बच्ची की हत्या के मामले में शिकायत दर्ज हुआ था। जिसमें पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को दोषी माना गया। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने पांच साल की बच्ची के साथ फायरिंग की थी। जिसमें सात लोग घायल हुए थे। इस फायरिंग से ज्यादातर बच्चे ही घायल हुए थे। जिनमें एक बच्ची की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड से पूरे बिहार दहशत में था। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था।

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बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते पूर्व विधायक ने फायरिंग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया है। जिसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84 / 2017 मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आज सजा सुनाई गई है। बता दें कि ADJ-3 का कोट सांसद विधायक के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

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