जबलपुर: मध्यप्रदेश ने फीस नहीं भर पाने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई रोकने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को आदेश देते हुए कहा है कि फीस न भर पाने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से ना रोकें।
वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूल संगठन से बच्चों की पढ़ाई रोके जाने के संबंध जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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