No Work, No Pay Rule: प्रदेश में लागू हुआ ‘नो वर्क, नो पे’ नियम, अब ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब हुए तो कटेगी सैलरी, राज्य सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

No Work, No Pay Rule: प्रदेश में लागू हुआ 'नो वर्क, नो पे' नियम, अब ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब हुए तो कटेगी सैलरी, राज्य सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

No Work, No Pay Rule: प्रदेश में लागू हुआ ‘नो वर्क, नो पे’ नियम, अब ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब हुए तो कटेगी सैलरी, राज्य सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

No Work, No Pay Rule: प्रदेश में लागू हुआ 'नो वर्क, नो पे' नियम, अब ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब हुए तो कटेगी सैलरी, राज्य सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी /image: AI Generated

Modified Date: September 9, 2026 / 01:58 pm IST
Published Date: September 9, 2026 1:56 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब रहना पड़ेगा भारी
  • बिना अनुमति अनुपस्थिति पर ‘No Work, No Pay’ लागू होगा
  • गैरहाजिर कर्मचारियों पर वेतन कटौती के साथ कार्रवाई भी होगी

चंडीगढ़। No Work, No Pay rule implemented in Punjab: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी हाज़िरी लगाने के बाद काम के घंटों के दौरान दफ़्तर से ग़ायब न रहें। कार्मिक विभाग ने कहा है कि बिना इजाज़त ग़ायब रहने पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ (No Work, No Pay) का नियम लागू होगा और उसी के अनुसार वेतन रोक दिया जाएगा। बिना इजाज़त ग़ायब पाए जाने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सभी प्रशासनिक विभागों को इन निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। (Punjab Government Order)

पढ़ें आदेश (Punjab Government Employee Rules)

Punjab Employee Salary Cut राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों से सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है कि कई कर्मचारी अपने संबंधित कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं। विशेष रूप से कार्यालय समय के दौरान इस प्रकार की अनुपस्थिति के कारण आम जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। (No Work, No Pay rule implemented in Punjab)

2. अतः, कर्मचारियों (New Guidelines for Government Employees) द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कदाचार से निपटने के लिए सरकार के मौजूदा निर्देशों को दोहराया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा तथा स्थापित सिद्धांत “कोई काम नहीं, तो वेतन नहीं” (No Work, No Pay in Punjab) के अनुसार उन्हें उक्त अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा।

3. इसके अतिरिक्त, अनुपस्थित पाए जाने वाले सभी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

4. इन निर्देशों को सभी के संज्ञान में लाया जाए तथा इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.