Chhattisgarh Police SOP: दो जिलों के मामलों पर IG तो जिले की घटना-अपराध पर SP करेंगे प्रेस ब्रीफिंग.. छग पुलिस ने जारी की SOP

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  • Publish Date - April 15, 2025 / 07:01 PM IST,
    Updated On - April 15, 2025 / 07:06 PM IST

Chhattisgarh Police SOP Issued || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • जिला अपराधों की जानकारी अब केवल संबंधित एसपी द्वारा दी जाएगी।
  • अंतर-जिला गंभीर मामलों में मीडिया को जानकारी आईजी स्तर के अधिकारी देंगे।
  • राज्य स्तरीय घटनाओं पर ब्रीफिंग अब PHQ के नामित प्रवक्ता द्वारा होगी।

Chhattisgarh Police SOP Issued: रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में मीडिया ब्रीफिंग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। SOP में यह स्पष्ट किया गया है कि किस स्तर की घटना पर किस अधिकारी को मीडिया को जानकारी देनी होगी।

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डीजीपी अरुण देव गौतम द्वारा जारी इस लिखित SOP में कुल 7 बिंदुओं में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिले में हुई घटनाओं और अपराधों की जानकारी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा दी जाएगी। इसी तरह अंतर-जिला स्तर के गंभीर अपराधों की जानकारी संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) देंगे।

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Chhattisgarh Police SOP Issued: वहीं, राज्य स्तरीय अपराध, नक्सल गतिविधियां और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर मीडिया ब्रीफिंग पुलिस मुख्यालय स्तर पर नामित प्रवक्ता द्वारा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक़ इस SOP का मकसद मीडिया के सामने सटीक सूचना तंत्र सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह से बचा जा सके।

1. प्रश्न: जिले में हुई किसी सामान्य अपराध या घटना की जानकारी मीडिया को कौन देगा?

उत्तर: संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) मीडिया को जानकारी देंगे।

2. प्रश्न: यदि कोई गंभीर अपराध दो या अधिक जिलों से जुड़ा है तो उसकी जानकारी कौन साझा करेगा?

उत्तर: ऐसे अंतर-जिला मामलों में जानकारी संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) देंगे।

3. प्रश्न: नक्सल गतिविधियों या राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था पर मीडिया से कौन बात करेगा?

उत्तर: ऐसे मामलों में मीडिया ब्रीफिंग पुलिस मुख्यालय (PHQ) स्तर पर नामित प्रवक्ता द्वारा की जाएगी।