नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) सीमा शुल्क विभाग औषधीय उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए एक जुलाई से अतिरिक्त खुलासा करने की व्यवस्था शुरू करेगा ताकि आयात-निर्यात खेप की त्वरित अनुमति दी जा सके।
ये अतिरिक्त खुलासे सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रश्नों को कम करेंगे, जो औषधीय पौधों और रसायनों का व्यापार करने वाले कारोबारियों से अक्सर पूछे जाते हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र में कहा कि आयुष मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि पौधों के कुछ हिस्सों के निर्यात के लिए औषधीय पौधे के नाम की घोषणा जैसी अतिरिक्त जानकारियों को देना अनिवार्य होगा।
सीबीआईसी ने पिछले महीने औषधीय उत्पादों में निर्यात-आयात व्यापार के लिए अतिरिक्त खुलासे के प्रस्ताव पर विभिन्न अंशधारकों के विचार आमंत्रित किए थे।
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