कॉपीराइट नियमों में किये गये संशोधन से अनुपालन बेहतर होगा: सरकार

कॉपीराइट नियमों में किये गये संशोधन से अनुपालन बेहतर होगा: सरकार

कॉपीराइट नियमों में किये गये संशोधन से अनुपालन बेहतर होगा: सरकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: April 8, 2021 3:43 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) सरकार का कहना है कि कॉपीराइट नियमों में किये गये संशोधन से अनुपालन की सुविधा होगी। इसके तहत कॉपीराइट कार्यालय को संदेश भेजने और कामकाज में प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को मार्च में अधिसूचित किया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा नियमों को अन्य संबंधित विधानों के साथ समानता में लाने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन किया गया। ‘‘इसका मकसद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मौजूदा आधुनिक डिजिटल दौर में कॉपीराइट कार्यालय के कामकाज और संदेश भेजने के तौर तरीकों में इलेक्ट्रानिक माध्यमों को अपनाना है ताकि बिना किसी अड़चन के दोषरहित अनुपालन का मार्ग प्रशस्त हो सके।’’

इसमें आगे कहा गया है कि कॉपीराइट जरनल प्रकाशित करने संबंधी एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। इससे आधिकारिक गेजेट में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।

इसके साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये बिना वितरण के पड़ी रॉयल्टी राशि के रखरखाव और रॉयल्टी की वसूली और वितरण में इलेक्ट्रानिक और पता लगाने योग्य भुगतान तरीकों का इस्तेमाल करने के लिये नये प्रावधान की शुरुआत की गई है।

मंत्रालय ने कहा है, ‘‘कॉपीराइट सोसायटी के तौर पर उसके समक्ष पंजीकरण के लिये किये गये आवेदन पर केन्द्र सरकार द्वारा जवाब देने के लिये रखी गई समयसीमा को बढ़ाकर 180 दिन किया गया है ताकि आवेदनों का अधिक व्यापक तरीके से परीक्षण किया जा सके।’’

भाषा

महाबीर मनोहर

मनोहर


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