पुनर्खरीद से होने वाली प्राप्ति पर अब लगेगा ‘पूंजीगत लाभ कर’: वित्त मंत्री
पुनर्खरीद से होने वाली प्राप्ति पर अब लगेगा 'पूंजीगत लाभ कर': वित्त मंत्री
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए शेयरों की पुनर्खरीद (बायबैक) से होने वाली आय पर अब ‘पूंजीगत लाभ कर’ लगाया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने वस्तु वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को भी 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को अब ‘अंतिम कर’ बनाया जाएगा और इसकी दर को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने आय गणना और खुलासा मानकों को शामिल करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सीबीडीटी के एक संयुक्त पैनल का प्रस्ताव रखा है।
इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को डिजिटल रूप से प्रलेखित करने के लिए ‘नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड’ की स्थापना की जाएगी।
भाषा सुमित अजय
अजय

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