उत्पत्ति प्रमाण पत्र केवल अधिकृत एजेंसी ही जारी कर सकती: डीजीएफटी
उत्पत्ति प्रमाण पत्र केवल अधिकृत एजेंसी ही जारी कर सकती: डीजीएफटी
नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज… उत्पाद उत्पत्ति प्रमाण पत्र, केवल अधिकृत एजेंसियां ही जारी कर सकती हैं।
मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत शुल्क रियायतें प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है। इसके जरिये यह साबित करना आवश्यक है कि माल कहां से आया है।
निर्यातक को आयात करने वाले देश के बंदरगाह पर यह प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘इस उद्देश्य के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र केवल अधिकृत एजेंसियां ही जारी कर सकती हैं। स्वचालित उपयोग सत्यापन के लिए निर्यातकों को उत्पत्ति प्रमाण पत्र और पोत परिवहन बिल में समान चालान संख्या का उपयोग करना अनिवार्य है।’’
इसमें यह भी कहा गया है कि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियों को केवल डीजीएफटी द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मंच से ही स्वीकार और जारी करना चाहिए।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रिटेन सहित कई देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन समझौतों के तहत, दो देश अपने बीच व्यापार किए जाने वाले अधिकांश सामान पर आयात शुल्क को काफी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं।
भाषा रमण अजय
अजय

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