माल ढुलाई वाहन में अतिरिक्त भार पर अब प्रतिशत के आधार पर शुल्क, नए नियम 15 अप्रैल से
माल ढुलाई वाहन में अतिरिक्त भार पर अब प्रतिशत के आधार पर शुल्क, नए नियम 15 अप्रैल से
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने माल ढुलाई वाहनों में उनकी क्षमता से अतिरिक्त भार पर शुल्क संरचना में बदलाव किया है।
अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों से जितना अतिरिक्त भार होगा उसी के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और संग्रह का निर्धारण) चौथा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत करना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त भार वाले वाहनों के लिए तर्कसंगत शुल्क संग्रह सुनिश्चित करना है।
संशोधित नियम 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
मंत्रालय के अनुसार, 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 10 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार होने पर मूल दर का दोगुना शुल्क लिया जाएगा, जबकि 40 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त भार पर मूल दर का चार गुना शुल्क वसूला जाएगा।
भाषा योगेश अजय
अजय

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