अंतिम उपयोग की बंदिशों के बगैर कोयला नीलामी के लिए ‘कोलसेतु’ को मंजूरी
अंतिम उपयोग की बंदिशों के बगैर कोयला नीलामी के लिए 'कोलसेतु' को मंजूरी
(तस्वीर के साथ)
नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विभिन्न औद्योगिक उपयोगों एवं निर्यात के लिए कोयले की नीलामी को लेकर ‘कोलसेतु’ व्यवस्था को मंजूरी दी ताकि संसाधन का उचित उपयोग और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में कोलसेतु को मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘सुगम, प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति’ (कोलसेतु) लाई गई है जो गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति 2016 में एक अलग व्यवस्था के तौर पर जोड़ी जाएगी।
कोयला लिंकेज का मतलब कोयले की आपूर्ति का अधिकार या अनुबंध से है। यह किसी उद्योग या संयंत्र को तय समय और मात्रा के लिए दिया जाता है।
इस नीति के तहत किसी भी औद्योगिक उपयोग या निर्यात के लिए घरेलू खरीदार लंबे समय तक कोयले की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि अब कोई भी घरेलू खरीदार, चाहे उसे कोयले का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करना हो, कोयले की नीलामी में हिस्सा ले सकता है।
हालांकि वैष्णव ने यह स्पष्ट किया कि कोलसेतु व्यवस्था के तहत कोकिंग कोयला शामिल नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि देश में कोयला उत्पादन इतना अधिक है कि अब निर्यात पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके तहत जिनके पास कोयले की आपूर्ति है, वे अपनी कोयला मात्रा का 50 प्रतिशत तक निर्यात कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समूह की कंपनियों में लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
रमण
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