सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ पोस्ट की गई सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली: अदालत |

सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ पोस्ट की गई सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली: अदालत

सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ पोस्ट की गई सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली: अदालत

:   Modified Date:  June 5, 2023 / 12:31 PM IST, Published Date : June 5, 2023/12:31 pm IST

मुंबई, पांच जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के खिलाफ दो व्यक्तियों और उनके संगठनों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री ”प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली” थी। अदालत ने इन सामग्रियों को डिलीट करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर आई चागला की एकल पीठ ने भी उन्हें अस्थायी रूप से कंपनी के खिलाफ कोई पोस्ट करने से रोक दिया।

एसआईआई ने दिसंबर 2022 में कंपनी और उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के खिलाफ कथित रूप से गलत सामग्री पोस्ट करने पर दो व्यक्तियों और उनके संगठनों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि वह प्रथम दृष्टया एसआईआई की इस बात से संतुष्ट है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री मानहानि करने वाली है।

अदालत बाद में अंतिम सुनवाई के लिए कंपनी के मुकदमे पर विचार करेगी।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय

 

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