न्यायलय ने एफआरएल-रिलायंस रिटेल सौदे में सिंगापुर के आपात निर्णायक फैसले को लागू करने योग्य बताया

न्यायलय ने एफआरएल-रिलायंस रिटेल सौदे में सिंगापुर के आपात निर्णायक फैसले को लागू करने योग्य बताया

न्यायलय ने एफआरएल-रिलायंस रिटेल सौदे में सिंगापुर के आपात निर्णायक फैसले को लागू करने योग्य बताया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 pm IST
Published Date: August 6, 2021 11:28 am IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ई-व्यवसाय क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के पक्ष में शुक्रवार को फैसला देते हुए कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपये के विलय सौदे पर रोक लगाने का सिंगापुर के आपात निर्णायक का फैसला भारतीय कानूनों के तहत वैध एवं लागू करने योग्य है।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने इस वृहद सवाल पर गौर किया और फैसला दिया कि किसी विदेशी कंपनी के आपात निर्णायक (ईए) का फैसला भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत लागू करने योग्य है बावजूद इसके कि ईए शब्द का प्रयोग यहां मध्यस्थता कानूनों में नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा, “ईए का आदेश धारा 17 (1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत लागू करने योग्य है।”

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अमेजन डॉट कॉम एनवी इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी और एफआरएल के बीच इस सौदे को लेकर विवाद था और अमेरिका स्थित कंपनी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि ईए का फैसला वैध एवं लागू करने योग्य बताया जाए।

भाषा

नेहा शाहिद पाण्डेय

पाण्डेय


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