Sahara Refund: सहारा निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट! अब तक नहीं मिला रिफंड तो देर न करें, फौरन उठाएं ये जरूरी कदम
Sahara Refund: सहारा रिफंड का क्लेम लंबित है तो निवेशकों को पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर देखना चाहिए। अब तक 41.56 लाख से ज्यादा लोगों को करीब 9,267 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं। वहीं, लगभग 20 लाख लंबित क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो गई है।
(Sahara Refund/ Image Credit: AI-generated)
- CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल फिर सक्रिय।
- अब पात्र निवेशकों को ₹10 लाख तक रिफंड मिल सकता है।
- 41.56 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को ₹9,267 करोड़ लौटाए गए।
बिजनेस: Sahara Refund: सहारा में जमा रकम वापस पाने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा रकम को पाने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) को दोबारा सक्रिय कर दिया है। इसके साथ करीब 20 लाख लंबित दावों की जांच और प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो गई है। पात्र और सत्यापित निवेशकों को अब 10 लाख रुपये तक रिफंड मिल सकता है, जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।
अब तक 9,267 करोड़ रुपये लौटाए
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, अब तक 41.56 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 9,267 करोड़ रुपये की रकम वापस की जा चुकी है। यह पैसा आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा गया है। अब बाकी लंबित आवेदनों की जांच की जा रही है। दस्तावेज और रिकॉर्ड सही पाए जाने पर पात्र निवेशकों को आगे रिफंड दिया जाएगा।
क्यों रुकी थी क्लेम की प्रक्रिया?
सरकार के मुताबिक नवंबर 2025 के बाद पोर्टल से जुड़ी IT व्यवस्था, लाइसेंस, हार्डवेयर, AMC और कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं के कारण क्लेम प्रोसेसिंग प्रभावित हुई थी। अब इन तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के बाद पोर्टल (Sahara Refund Portal) फिर से चालू कर दिया गया है। इससे अटके हुए दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
45 दिन में रिफंड का क्या मतलब?
पात्र क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान को सामान्य तौर पर 45 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदन करने के ठीक 45 दिन बाद पैसा खाते में आना तय है। पहले Aadhaar e-KYC, बैंक खाते, जमा रिकॉर्ड और संबंधित सहकारी समिति के दस्तावेजों का सत्यापन होता है। कमी मिलने पर भुगतान रुक सकता है।
क्लेम में कमी हो तो क्या करें?
अगर किसी निवेशक के आवेदन में कमी बताई गई है या क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो वह Resubmission Portal के जरिए जरूरी सुधार करके दोबारा दावा जमा कर सकता है। आवेदन और स्टेटस के लिए निवेशक केवल आधिकारिक पोर्टल (Sahara Refund Portal) का ही उपयोग करें।। OTP, बैंक डिटेल या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद रिफंड प्रक्रिया की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
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