दिल्ली सरकार ने 155 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात में भी खोलने की अनुमति दी

दिल्ली सरकार ने 155 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात में भी खोलने की अनुमति दी

दिल्ली सरकार ने 155 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात में भी खोलने की अनुमति दी
Modified Date: June 6, 2023 / 09:41 pm IST
Published Date: June 6, 2023 9:41 pm IST

नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की 155 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुला रखने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में रात्रिकालीन कारोबारी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद फाइल को उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास निर्णय के लिए भेजा गया है। अब उपराज्यपाल यह तय करेंगे कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार के इस कदम से सहमत हैं या अलग राय रखते हैं।

बयान के मुताबिक, दिल्ली में 155 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी देकर केजरीवाल सरकार अधिक रोजगार अवसर पैदा करने, कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देने की मंशा रखती है।

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केंद्रशासित क्षेत्र की सरकार ने कहा कि दिन के साथ रात में भी इन प्रतिष्ठानों के खुला रहने से दिल्ली के निवासियों की हर समय जरूरी सेवाओं एवं वस्तुओं तक पहुंच बनी रहेगी।

इस छूट के दायरे में रखे गए प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 एवं 16 से राहत दी गई है। इन धाराओं में रात्रि पाली के लिए कर्मचारियों को काम पर रखने और दुकानों के खुलने एवं बंद होने से संबंधित प्रावधान हैं।

बयान के मुताबिक, इसके पहले 1954 से लेकर 2022 तक सिर्फ 269 प्रतिष्ठानों को ही इन धाराओं में रियायतें दी गई थीं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को ‘इंस्पेक्टर राज’ से मुक्त करने के लिए डिजिटल कर दिया है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


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