भारत-नेपाल संशोधित संधि के तहत टीआरक्यू उत्पादों के आवंटन की जिम्मेदारी डीजीएफटी को मिली

भारत-नेपाल संशोधित संधि के तहत टीआरक्यू उत्पादों के आवंटन की जिम्मेदारी डीजीएफटी को मिली

भारत-नेपाल संशोधित संधि के तहत टीआरक्यू उत्पादों के आवंटन की जिम्मेदारी डीजीएफटी को मिली
Modified Date: June 22, 2023 / 03:20 pm IST
Published Date: June 22, 2023 3:20 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को भारत-नेपाल के बीच एक संधि के रियायती सीमा शुल्क प्रावधान के तहत नेपाल से 10,000 टन तांबे के उत्पादों और 2,500 टन जिंक ऑक्साइड के आयात की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। एक सार्वजनिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीएफटी को संशोधित भारत-नेपाल संधि के तहत सभी शुल्क दर कोआ (टीआरक्यू) की निगरानी और आवंटन के लिए अधिकृत किया गया है।

टीआरक्यू के अंतर्गत किसी वस्तु की विशिष्ट मात्रा को रियायती सीमा शुल्क पर आयात या निर्यात करने की अनुमति होती है। इससे ज्यादा मात्रा होने पर सामान्य शुल्क लगता है।

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बृहस्पतिवार को जारी सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, “डीजीएफटी को नेपाल से तांबे के उत्पादों के 10,000 टन टीआरक्यू और 2,500 टन जिंक ऑक्साइड के आवंटन और निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है।”

इसमें कहा गया है कि नेपाल का नामित प्राधिकरण तिमाही आधार पर प्रत्येक विनिर्माता/निर्यातक को आवंटित कोटा के बारे में डीजीएफटी को सूचित करेगा।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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