नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में एक फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए अधिसूचित ब्लॉक आकार के अनुरूप रेडियो तरंगों का कारोबार करने की मंजूरी दे दी है।
विभाग ने बुधवार को जारी एक दिशानिर्देश में कहा कि विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड में खरीदे-बेचे जाने वाले एक्सेस स्पेक्ट्रम के ब्लॉक का आकार पिछली नीलामी के लिए जारी निविदा में उल्लिखित ब्लॉक के अनुरूप ही होगा। अगर किसी बचे हुए स्पेक्ट्रम का लेनदेन किया जाना है तो इस पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जा सकता है।
स्पेक्ट्रम लेनदेन संबंधी दिशानिर्देशों में इस संशोधन के बाद दूरसंचार कंपनियों को अपना आवंटित स्पेक्ट्रम गैर-सार्वजनिक नेटवर्क लाइसेंस धारकों को पट्टे पर देने की छूट मिल गई है। गैर-सार्वजनिक लाइसेंस धारक इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अपनी आंतरिक कारोबारी जरूरतों के लिए करते हैं।
पहले दूरसंचार कंपनियों को 1.25 मेगाहर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक वाले स्पेक्ट्रम को 2,300-2,500 मेगाहर्ट्ज के बैंड में कारोबार की मंजूरी मिली हुई थी।
इस संशोधन के बाद उन्हें 50 मेगाहर्ट्ज तक के ब्लॉक आकार में स्पेक्ट्रम कारोबार की अनुमति मिल गई है।
इस दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘अगर कोई स्पेक्ट्रम बैंड पिछली नीलामी में जारी निविदा का हिस्सा नहीं था तो उस बैंड के लिए उपलब्ध नवीनतम निविदा सूचना के अनुरूप ब्लॉक के कारोबार पर विचार किया जाना चाहिए।’’
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