प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में एम्बिएंस टॉवर को जब्त किया |

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में एम्बिएंस टॉवर को जब्त किया

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में एम्बिएंस टॉवर को जब्त किया

:   Modified Date:  March 24, 2023 / 10:33 PM IST, Published Date : March 24, 2023/10:33 pm IST

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम्बिएंस समूह से संबंधित एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को दिल्ली के शालीमार बाग स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर को जब्त कर लिया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि इस परिसर की कीमत 252 करोड़ रुपये आंकी गई है। एम्बिएंस टॉवर नामक अचल संपत्ति एम्बिएंस समूह की इकाई एम्बिएंस टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड की है। समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत हैं।

ईडी ने 252.17 करोड़ रुपये की इमारत को जब्त करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अस्थायी आदेश जारी किया।

धनशोधन की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एक मुकदमे और आरोप-पत्रों के बाद की गई है। ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि अमन हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने दिल्ली के शाहदरा में अपनी होटल परियोजना के लिए अपने प्रवर्तक निदेशक गहलोत के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक की अगुवाई में एक बैंकों के समूह से 810 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कराया था।

ऋण राशि बाद में एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि इस राशि का वह उपयोग नहीं हुआ, जिसके लिए यह लिया गया था। यह राशि गहलोत के रिश्तेदारों और एम्बिएंस समूह की कंपनियों के बैंक खातों में भेज दी गई।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि गहलोत ने राशि के अलावा अन्य वस्तुएं भी समूह के अन्य परियोजना स्थलों पर भेज दीं। गहलोत को ईडी ने सितंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था।

भाषा अनुराग रमण

रमण

 

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