EPF Interest Credit: अभी तक नहीं आया पीएफ का पैसा! जानिए क्यों हो रही है देरी और क्या करें?…

EPF Interest Credit: अभी तक नहीं आया पीएफ का पैसा! जानिए क्यों हो रही है देरी और क्या करें?...

EPF Interest Credit: अभी तक नहीं आया पीएफ का पैसा! जानिए क्यों हो रही है देरी और क्या करें?…

(EPF Interest Credit, Image Credit: ANI News)

Modified Date: July 11, 2025 / 03:32 pm IST
Published Date: July 11, 2025 3:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 96.5% खातों में EPF ब्याज की राशि क्रेडिट हो चुकी है।
  • KYC पूरा न होने पर पैसा अटक सकता है।
  • इस साल EPF ब्याज दर 8.25% तय की गई है।

EPF Interest Credit: ईपीएफओ (EPFO) देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड (PF) खातों का प्रबंधन करता है। आमतौर पर हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज की राशि खातों में ट्रांसफर की जाती है। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि अब तक 96.5% खातों में ईपीएफ का पैसा जमा किया जा चुका है।

EPF ब्याज के पैसे नहीं आने के ये कारण हो सकते हैं

अगर आपके खाते में अब तक ब्याज के पैसे नहीं आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर कई बार यह प्रक्रिया थोड़ा समय ले लेती है। आप अपने EPF पासबुक की जांच करके देख सकते हैं कि ब्याज का पैसा आया है या नहीं।

ब्याज आने में देरी क्यों होती है?

सरकार ने हाल ही में 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दी है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू है। हालांकि, EPFO हर साल ब्याज दरों की घोषणा अपने Central Board of Trustees के जरिए से फरवरी से मई के मध्य करता है। बता दें कि घोषणा के बाद ब्याज की राशि तुरंत खातों में ट्रांसफर नहीं होती। पहले विभाग की ओर से जरूरी गणनाएं और प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसके बाद ही यह राशि पासबुक में दिखने लगती है। इसमें कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं।

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ब्याज न आने के संभावित कारण

अगर आपके पासबुक में ब्याज की एंट्री नहीं दिख रही है, तो कुछ तकनीकी वजह भी हो सकते हैं:
KYC अधूरी होना: अगर आपका आधार, पैन या बैंक खाता PF खाते से लिंक नहीं है, तो पैसे आने में देरी हो सकती है।
डिजिटल अपडेट में देरी: कभी-कभी पासबुक में ब्याज की एंट्री अपडेट होने में समय लगता है, भले ही राशि ट्रांसफर हो चुकी हो।

कहां करें शिकायत

अगर लंबे समय तक आपके पासबुक में ब्याज नहीं दिखता है, तो आप ईपीएफओ की शिकायत निवारण प्रणाली EPFiGMS (EPF-i Grievance Management System) के जरिए से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा, आप अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।