एसबीआई की अगुवाई वाले समूह से धोखाधड़ी मामले में कंपनी, उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

एसबीआई की अगुवाई वाले समूह से धोखाधड़ी मामले में कंपनी, उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - October 11, 2021 / 07:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्राईमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 2009 से 2017 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्त्व वाले समूह से कथित तौर पर 862.06 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने प्राथमिकी में टीआईआईएसएल के प्रबंध निदेशक सूर्य प्रकाश माद्रेचा और निदेशक चंद्र प्रकाश माद्रेचा को भी आरोपी बनाया है।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि प्राथमिकी के बाद एजेंसी ने मुंबई, कोल्हापुर आदि में आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों सहित नौ स्थानों पर तलाशी ली।

उन्होंने कहा, ‘‘यह आरोप लगाया गया कि 2009-2017 की अवधि के दौरान, अभियुक्तों को बैंकों के समूह से कर्ज सुविधाएं मंजूर की गई थीं, जिसकी सीमा समय-समय पर बढ़ायी गयी।’’

जोशी ने कहा कि निजी कंपनी के निदेशकों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश के तहत काम करते हुए बैंकों द्वारा जारी किए गए बही खातों में हेरफेर किया, धन में हेराफेरी की और इस तरह, भारतीय स्टेट बैंक सहित सात सदस्यीय बैंकों के समूह के साथ 862.06 करोड़ रुपेय की धोखाधड़ी की।

भाषा

कृष्ण रमण

रमण