एफएसएसएआई ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए नियमन बनाए |

एफएसएसएआई ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए नियमन बनाए

एफएसएसएआई ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए नियमन बनाए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : June 27, 2022/9:39 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) नकली शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों को परिभाषित कर नियम तैयार किए हैं। इसके साथ ही नियामक ने ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाने, इनकी बिक्री और आयात के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा और मानक (शाकाहारी खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022 लेकर आया है। नियामक सितंबर, 2021 में नियमों का मसौदा लेकर आया था।

नियमों के मसौदे पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद एफएसएसएआई नए नियमन जारी किए हैं।

एफएसएसएआई ने अपनी परिभाषा में कहा, ‘‘शाकाहारी भोजन का अर्थ है खाद्य या खाद्य सामग्री… जिनमें एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, एंजाइम और वाहक, या प्रसंस्करण सहायक पदार्थ शामिल हैं… जो पशु मूल के उत्पाद नहीं हैं और जिनके उत्पादन और प्रसंस्करण के किसी भी चरण में पशु मूल की सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।’’

कोई भी व्यक्ति शाकाहारी भोजन के रूप में किसी भी खाद्य का निर्माण, पैकेजिंग, बिक्री, पेशकश, बाजार या अन्यथा वितरण या आयात नहीं कर सकता है, जब तक कि वे इन एफएसएसएआई नियमों के तहत निर्धारित जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)