सरकार ने विद्युत उपकरणों के लिए क्यूसीओ के क्रियान्वयन की समय-सीमा अक्टूबर तक बढ़ाई

सरकार ने विद्युत उपकरणों के लिए क्यूसीओ के क्रियान्वयन की समय-सीमा अक्टूबर तक बढ़ाई

सरकार ने विद्युत उपकरणों के लिए क्यूसीओ के क्रियान्वयन की समय-सीमा अक्टूबर तक बढ़ाई
Modified Date: April 6, 2026 / 08:09 pm IST
Published Date: April 6, 2026 8:09 pm IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) सरकार ने कुछ बिजली उपकरणों पर लागू अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के क्रियान्वयन की समय-सीमा छह महीने बढ़ाकर अब अक्टूबर, 2026 तक कर दी है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अधिसूचना जारी कर बताया कि यह आदेश अब एक अक्टूबर, 2026 से लागू होगा।

यह नियम घरेलू, व्यावसायिक या इसी प्रकार के उपयोग में आने वाले उन सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा, जिनका वोल्टेज एकल चरण के लिए 250 वोल्ट और अन्य उपकरणों के लिए 480 वोल्ट तक है।

इस आदेश के तहत वैक्यूम क्लीनर, खाना पकाने के उपकरण, तलने के बर्तन, तरल पदार्थ गर्म करने वाले उपकरण, विद्युत हीटिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर शामिल हैं।

सरकार ने इससे पहले भी मई, 2025 में इस आदेश की समय-सीमा बढ़ाई थी।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी है। इसके कारण इंडक्शन चूल्हों और उनसे जुड़े बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है।

भाषा योगेश अजय

अजय


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