MLA Sanjay Pathak News: बढ़ सकती है भाजपा के इस विधायक को मुश्किलें, इस मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब, 21 अप्रैल को होना होगा पेश
MLA Sanjay Pathak News: जबलपुर हाईकोर्ट ने संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाई शुरु करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब कर लिया है।
MLA Sanjay Pathak News/Image Credit: IBC24.in
- भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें फिर बढ़ गईं हैं।
- जबलपुर हाईकोर्ट ने संजय पाठक कोर्ट में तलब कर लिया है।
- मामला हाईकोर्ट के जज, जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाने का है।
MLA Sanjay Pathak News: जबलपुर: देश के सबसे अमीर विधायकों में शुमार, पूर्व मंत्री और कटनी की विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें फिर बढ़ गईं हैं। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाई शुरु करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब कर लिया है। मामला हाईकोर्ट के जज, जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाने का है।
क्या है मामला?
दरअसल संजय पाठक के परिवार पर अवैध खनन के आरोप वाली एक याचिका, जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच में लंबित थी। इसी दौरान संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाकर उन्हें संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने न्यायपालिका की शुचिता के लिहाज़ से खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। (MLA Sanjay Pathak News) हाल ही में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने इस पर संज्ञान लिया था और भाजपा विधायक संजय पाठक पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने संजय पाठक को किया तलब
इसी मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें संजय पाठक का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रखा। सुनवाई के दौरान संजय पाठक की ओर से लिखित माफी नामा पेश किया गया। इसमें संजय पाठक की ओर से कहा गया कि उसने गलती से फोन, जस्टिस विशाल मिश्रा को लग गया था जिसके बाद उन्हें मिस कॉल की जानकारी देने के लिए जस्टिस विशाल मिश्रा को, आई एम संजय पाठक, लिखकर एक टैक्सट मैसेज किया था। माफीनामे में संजय पाठक ने कहा कि उनका मकसद न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने या कोर्ट की अवमानना करने का नहीं था (MLA Sanjay Pathak News) लेकिन गलती से उन्होने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगा दिया। बहरहाल इन दलीलों को सुनने के बाद भी हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को जवाब देने के लिए हाईकोर्ट में तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने संजय पाठक को आगामी 21 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं जिस दिन इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।
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