सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए पेटेंट नियमों को सुसंगत किया

सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए पेटेंट नियमों को सुसंगत किया

सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए पेटेंट नियमों को सुसंगत किया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: October 28, 2020 2:04 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए पेटेंट नियमों को सुसंगत किया है। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत में पेंटेट प्राप्त खोज के वाणिज्यिक स्तर पर कार्य करने से संबंधित जानकारी सौंपने की जरूरतों को सुगम किया गया है।

नियमों में बदलाव से अब आवेदक को कई पेटेंट के लिए एक ही फॉर्म भरने की जरूरत होगी। वहीं पेटेंट के कई आवेदकों के लिए एक संयुक्त फॉर्म भी पेश किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020 इस साल 19 अक्टूबर से प्रभाव में आए हैं। इनके तहत फॉर्म 27 की जरूरत से संबंधित प्रक्रिया को सुगम किया गया है। साथ ही प्रमुख दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद को जमा कराने से संबंधित प्रक्रिया को भी सुगम किया गया है।

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फॉर्म 27 पेटेंट वाली खोज के भारत में वाणिज्यिक स्तर पर काम करने के तरीके से संबंधित है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि इन उपायों से नवोन्मेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर हो सकेगी, लचीलापन बढ़ेगा और अनुपालन बोझ कम होगा।

भाषा अजय

अजय महाबीर

महाबीर


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