Online Money Gaming Rules: ऑनलाइन मनी गेमिंग नियम के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी जमानत, सरकार ने रखा सख्त प्रस्ताव

Online Money Gaming Rules: सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग नियम के उल्लंघन को गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव रखा

Online Money Gaming Rules: ऑनलाइन मनी गेमिंग नियम के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी जमानत, सरकार ने रखा सख्त प्रस्ताव

online money gaming

Modified Date: October 2, 2025 / 11:18 pm IST
Published Date: October 2, 2025 11:03 pm IST
HIGHLIGHTS
  • धारा 5 और धारा 7 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती
  • धन-आधारित गेमिंग सेवाओं के साथ उनके प्रचार पर भी प्रतिबंध
  • कंपनी के सभी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली: Online Money Gaming Rules, सरकार ने धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग नियमों के उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने और उल्लंघन में मदद करने के लिए कंपनी के सभी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव रखा है।

बृहस्पतिवार को जारी मसौदा नियमों के मुताबिक, किसी भी अधिकृत अधिकारी को किसी भी स्थान, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, में प्रवेश करने और ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के तहत किसी भी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति की बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अनुमति होगी।

धारा 5 और धारा 7 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती

इसमें प्रस्ताव किया गया है, ‘‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निहित प्रावधानों के बावजूद, धारा पांच और धारा सात के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।’’ मसौदा नियमों के तहत, धारा पांच संस्थाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं की पेशकश, सहायता, प्रोत्साहन या उनमें शामिल होने से रोकती है।

 ⁠

धारा सात बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से रोकती है। ये मसौदा नियम ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम की धारा 19 के तहत तैयार किए गए हैं। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 22 अगस्त को अधिसूचित कर दिया गया था।

धन-आधारित गेमिंग सेवाओं के साथ उनके प्रचार पर भी प्रतिबंध

यह अधिनियम देश में ऑनलाइन मनी गेम्स और धन-आधारित गेमिंग सेवाओं के साथ उनके प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये नियम अधिनियम के तहत उपकरणों सहित संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत अधिकारियों या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के मुकदमे या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर 31 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

read more: Bhopal News: राजधानी में दशहरे पर लव​ जिहाद का बम! होटल से हिंदू लड़कियों के साथ पकड़े गए दो मुस्लिम युवक

read more:  आत्मविश्वास से भरी , परिपक्व मारूफा ने हमें मैच जिताया : बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com