अब टेंशन नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सहित अन्य वाहन संंबंधी दस्तावेजों के रिन्यूअल का, 30 जून तक बढ़ाई गई वैधता | Govt extends validity of driving licences, vehicle documents till September

अब टेंशन नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सहित अन्य वाहन संंबंधी दस्तावेजों के रिन्यूअल का, 30 जून तक बढ़ाई गई वैधता

अब टेंशन नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सहित अन्य वाहन संंबंधी दस्तावेजों के रिन्यूअल का, 30 जून तक बढ़ाई गई वैधता

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:34 PM IST, Published Date : June 17, 2021/8:16 am IST

नयी दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

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मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।

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