जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने अरबिंदो फार्मा के खिलाफ 4.6 करोड़ रुपये का आईटीसी दावा बरकरार रखा

जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने अरबिंदो फार्मा के खिलाफ 4.6 करोड़ रुपये का आईटीसी दावा बरकरार रखा

जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने अरबिंदो फार्मा के खिलाफ 4.6 करोड़ रुपये का आईटीसी दावा बरकरार रखा
Modified Date: September 29, 2026 / 10:29 pm IST
Published Date: September 29, 2026 10:29 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने मंगलवार को कहा कि तेलंगाना जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने कुल 4.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे को वापस लेने के आदेश को बरकरार रखा है।

दवा निर्माता कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह आदेश हैदराबाद के मलकाजगिरि संभाग के अपीलीय संयुक्त आयुक्त (एसटी) द्वारा केंद्रीय जीएसटी अधिनियम और तेलंगाना जीएसटी अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पारित किया गया है।

इसके अनुसार, अपीलीय प्राधिकरण ने 2,56,44,999 रुपये के कथित अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वापस लेने के आदेश की पुष्टि की है। इसमें 1,78,19,409 रुपये का ब्याज और 25,64,500 रुपये का जुर्माना भी देय है। इससे कुल विवादित राशि 4,60,28,908 रुपये हो गई है।

इस आदेश ने 28 फरवरी, 2025 के पिछले आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी में अधिक आईटीसी दावा करने का आरोप लगाया गया था।

अरबिंदो फार्मा को 28 सितंबर को यह पत्र मिला। कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने यह भी कहा कि इस आदेश का उसके परिचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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