ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के तौर-तरीकों पर निर्णय करेगी जीएसटी परिषद

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के तौर-तरीकों पर निर्णय करेगी जीएसटी परिषद

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के तौर-तरीकों पर निर्णय करेगी जीएसटी परिषद
Modified Date: August 1, 2023 / 07:21 pm IST
Published Date: August 1, 2023 7:21 pm IST

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) जीएसटी परिषद बुधवार को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 11 जुलाई को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में लेन-देन की पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का निर्णय किया गया था।

केंद्र और राज्य कर अधिकारियों की विधि समिति ने अब कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं।

सूत्रों के अनुसार समिति ने एक नया नियम जोड़ने का सुझाव दिया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति मूल्य संबंधित इकाई की ओर से पैसे या डिजिटल संपत्ति के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग मंच के पास जमा की गई कुल राशि होगी।

कसीनो के संबंध में, समिति ने प्रस्ताव दिया है कि आपूर्ति मूल्य संबंधित इकाई के टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि होगी।

परिषद बुधवार को ऑनलाइन बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।

इस बीच, जीएसटी अधिकारी विदेशों से संचालित होने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कैसे कर लगाएंगे, इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि करों का भुगतान करने में चूक करने वाले ऐसे मंचों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जीएसटी कानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं।

भाषा

निहारिका रमण

रमण


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