पीरामल फार्मा को इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत दावे पर जीएसटी नोटिस

पीरामल फार्मा को इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत दावे पर जीएसटी नोटिस

पीरामल फार्मा को इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत दावे पर जीएसटी नोटिस
Modified Date: September 29, 2026 / 06:47 pm IST
Published Date: September 29, 2026 6:47 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) पीरामल फार्मा को जीएसटी अधिकारियों से वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान चार करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत दावे को लेकर आदेश मिला है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस अवधि के लिए जीएसटी ऑडिट की कार्यवाही के बाद अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व आयुक्त कार्यालय ने यह आदेश जारी किया है।

पीरामल फार्मा ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘आदेश के तहत प्राधिकरण ने 4,06,03,220 रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग की पुष्टि की है। इसके साथ लागू ब्याज और 4,06,03,220 रुपये के बराबर जुर्माना भी लगाया गया है।’’

कंपनी ने कहा कि यह आदेश तीन साल की अवधि के दौरान उसके कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता से संबंधित है। इसमें कारोबार के अलग होने के बाद बदलाव की अवधि के दौरान जारी बिल से संबंधित क्रेडिट, कंपनी के इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर (आईएसडी) पंजीकरण से जुड़े क्रेडिट तथा पीरामल एंटरप्राइजेज लि. द्वारा कंपनी पर डाले गए कुछ विदेशों से खरीद संबंधी सहायता और परिचालन खर्चों से जुड़े क्रेडिट शामिल हैं।

पीरामल फार्मा ने कहा ‘‘हमें पूरा विश्वास है कि तथ्यों और कानून, दोनों के आधार पर कंपनी का मामला मजबूत है।’’

कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दायर करेगी। उसने कहा कि इस आदेश का उसके वित्तीय परिणामों, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषा रमण अजय

अजय


लेखक के बारे में