उपहार वाउचर में अंतर्निहित वस्तुओं, सेवाओं पर देना होगा जीएसटी

उपहार वाउचर में अंतर्निहित वस्तुओं, सेवाओं पर देना होगा जीएसटी

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  • Publish Date - April 4, 2021 / 10:21 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) उपहार कार्ड या वाउचर पर कराधान को लेकर भ्रम को दूर करते हुए अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) की तमिलनाडु शाखा ने फैसला दिया है कि पहले से भुगतान की गई ऐसे पेशकश को भुनाते समय संबंधित वस्तु या सेवा के अनुसार जीएसटी लागू होगा।

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) के फैसले के खिलाफ एएएआर के सामने अपील की थी। एएआर ने अपने फैसले में कहा था कि 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत पर जीएसटी लागू होगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पेशकश कागज आधारित है या मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित।

एएआर के फैसले को संशोधित करते हुए, एएएआर ने स्पष्ट किया कि जीएसटी को वाउचरों पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसकी जगह उन्हें भुनाते समय वस्तु या सेवाओं के अनुसार जीएसटी लागू होगा और जीएसटी भुगतान की अवधि जीएसटी कानून के अनुसार तय होगी।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर