हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ लागू की

हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ लागू की

हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ लागू की
Modified Date: June 24, 2026 / 10:11 pm IST
Published Date: June 24, 2026 10:11 pm IST

चंडीगढ़, 24 जून (भाषा) हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है और ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ (एसयूपीवाई) को लागू किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त चरणबद्ध तरीके से ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहन मिल सके।

विज ने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य ने वर्ष 2027 तक 2.22 लाख छतों पर सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रारंभिक निवेश का बोझ कम करने और बिजली बिल में पर्याप्त बचत सुनिश्चित करने के लिए ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पात्र उपभोक्ता अधिकतम पांच किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकेंगे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

विज ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाया गया है। उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से अपनी पात्रता जांच सकते हैं और राष्ट्रीय पोर्टल के जरिये आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

भाषा योगेश अजय

अजय


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