आईबीसी स्थगन महाराष्ट्र कानून के तहत संपत्ति कुर्की पर रोक नहीं लगाता है: न्यायालय |

आईबीसी स्थगन महाराष्ट्र कानून के तहत संपत्ति कुर्की पर रोक नहीं लगाता है: न्यायालय

आईबीसी स्थगन महाराष्ट्र कानून के तहत संपत्ति कुर्की पर रोक नहीं लगाता है: न्यायालय

आईबीसी स्थगन महाराष्ट्र कानून के तहत संपत्ति कुर्की पर रोक नहीं लगाता है: न्यायालय
Modified Date: May 15, 2025 / 10:10 pm IST
Published Date: May 15, 2025 10:10 pm IST

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत लगाई गई रोक ‘महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम’ के तहत संपत्तियों की कुर्की पर रोक नहीं लगाती है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बहुचर्चित नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) धोखाधड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पारित आदेशों को बरकरार रखा।

पीठ के लिए 76 पृष्ठ का फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने पुनः पुष्टि की कि सुरक्षित ऋणदाता धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्तियों पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकते।

सर्वोच्च न्यायालय ने 5,600 करोड़ रुपये के एनएसईएल घोटाले की जांच के लिए समिति नियुक्त की थी, जिसने 10 अगस्त, 2023 और आठ जनवरी, 2024 को आदेश पारित किए थे।

भाषा अनुराग अजय

अजय

लेखक के बारे में